केजरीवाल को 7वां समन भेज सकती है ED, फिर जांच एजेंसी के सामने हाजिर नहीं हुए दिल्ली के CM

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नई दिल्ली, 19 फरवरी (ऑन फैकट ब्यूरो)-ईडी से जुड़े सूत्रों ने दावा किया कि दिल्ली की अदालत ने केजरीवाल को पहले भेजे गए समन की अवज्ञा करने का दोषी पाया गया था। इसके लिए ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत शिकायत दर्ज की है। अदालत ने इसका संज्ञान लेते हुए प्रथम दृष्टया स्वीकार किया है कि केजरीवाल ने अपराध किया है जिसके लिए उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में पूछताछ करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सातवां समन जारी कर सकती है। इसके लिए जांच एजेंसी तैयारी में जुटी है। आज यानी 19 फरवरी को अरविंद केजरीवाल ने ईडी के छठे समन को नजरअंदाज करते हुए गैरकानूनी बताया था।

इस संबंध में आम आदमी पार्टी (AAP) ने कहा कि ईडी (Enforcement Directorate) के समन अवैध हैं। ईडी के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट में है। बार-बार समन भेजने के बजाय ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। ईडी से जुड़े सूत्रों ने दावा किया कि दिल्ली की अदालत ने केजरीवाल को पहले भेजे गए समन की अवज्ञा करने का दोषी पाया गया था।

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