भाना सिद्धू को मिली बड़ी राहत, मोहाली कोर्ट से मिली जमानत; भरना होगा 50 हजार का बॉन्ड

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भाना सिद्धू को मोहाली कोर्ट से बड़ी राहत मिली है,  मोहाली कोर्ट ने उन्हें दे दी जमानत 

मोहाली,12 फरवरी (ऑन फैकट बयूरो)-दरअसल, भाना सिद्धू के खिलाफ लुधियाना और पटियाला में महिला ट्रैवल एजेंट को धमकाकर पैसे मांगने और ब्लैकमेल करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था।

हालांकि, वह मामला निपट गया था, जिसके बाद भाना के खिलाफ मोहाली में एक और मामला दर्ज हुआ। जानकारी के मुताबिक, मोहली में इमिग्रेशन कंपनी के संचालक किंदरबीर सिंह बिदेशा निवासी संगरूर ने ब्लॉगर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। यह मामला फेज-1 थाना में दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि भाना सिद्धू ने उसे धमकाया है और ब्लैकमेल भी किया है। इस मामले में भाना सिद्धू का साथी अमना सिद्धू भी आरोपी था।

पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने भाना के खिलाफ मामला दर्ज किया था। भाना सिद्धू और अमना सिद्धू को IPC की धारा 294 (अश्लील कार्य करने), 387 (जबरदस्ती वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर आघात के भय में डालना), 506 (धमकाना) की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। अब इसी मामले में भाना को राहत मिली है।मोहाली कोर्ट ने भाना को जमानत दे दी है। हालांकि, भाना को 50 हजार का बॉन्ड भरना होगा।

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