हरियाणा, 24 फरवरी (ऑनफैक्ट ब्यूरो)-पंजाब में ईटीटी शिक्षकों के 5994 पदों पर की जा रही भर्ती पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पंजाब सरकार ने 12 अक्टूबर, 2023 को अंडरटेकिंग दी थी कि याचिका लंबित रहते भर्ती आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन सरकार ने अब अर्जी दाखिल कर अंडरटेकिंग वापस ले ली। अर्जी को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने अब इस भर्ती को आगे बढ़ाने पर रोक लगा दी है।
याचिका दाखिल करते हुए परविंदर सिंह व अन्य ने एडवोकेट विकास चतरथ के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार ने 12 अक्टूबर, 2022 को ईटीटी के 5994 पद के लिए विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन में योग्यता मानकों को पूरा करने के चलते याचिकाकर्ताओं ने भी आवेदन किया था। 28 अक्टूबर, 2022 को पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सर्विस नियम को अधिसूचित किया था। इसके तहत पंजाबी की अतिरिक्त परीक्षा को ग्रुप सी की सभी सरकारी नौकरी के लिए अनिवार्य कर दिया गया।
अधिसूचना जारी करते हुए आरक्षित वर्ग को कोई छूट नहीं दी गई। इसके बाद 1 दिसंबर, 2022 को एक शुद्धि पत्र जारी किया जिसके तहत 12 अक्टूबर को ईटीटी के 5994 पद भरने के लिए जारी विज्ञापन पर भी इसे लागू कर दिया गया। याची ने कहा कि इस प्रकार अधिसूचना को किसी पूर्व में जारी भर्ती पर लागू करना पूरी तरह से गलत है।